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Chandigarh.चंडीगढ़: यहां औद्योगिक क्षेत्र, फेज 9 स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में दो युवकों की मौत और चार के घायल होने के एक दिन बाद, पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) राज्य मानवाधिकार आयोग ने मोहाली जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश और सदस्य न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर से पहले मोहाली जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच, फेज-6 सिविल अस्पताल में मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया और शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। बुधवार सुबह हुए सिलेंडर विस्फोट में दोनों शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे।
सूत्रों ने बताया कि मृतकों में से एक पंजीकृत कर्मचारी था, जबकि दूसरा पंजीकृत नहीं था। पंजीकृत मज़दूर के परिजनों को 5 लाख रुपये (एकमुश्त) और 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की पेशकश की गई है। गैर-पंजीकृत मज़दूर के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की पेशकश की गई है। मृतकों में से एक, मोहम्मद आसिफ के चाचा, मोहम्मद आसिफ ने कहा, "जब विस्फोट हुआ, तब वह पास ही थे। आसिफ का सिर फट गया और कुछ फीट दूर जा गिरा। यह देखकर वह बेहोश हो गए।" विस्फोट सुबह करीब 9 बजे हुआ जब मज़दूर सुबह की शिफ्ट के लिए आए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करते समय फट गए। दो मज़दूरों की मौके पर ही मौत हो गई और शेड की छत उड़ गई। चार लोगों के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें मोहाली के फेज-6 अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।
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