
x
Panchkula पंचकूला : एक अदालत ने 2019 में हुई एक सड़क दुर्घटना के सिलसिले में जतिन वर्मा को दो साल कैद की सज़ा सुनाई है। 21 अगस्त को वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद, इस साल 28 अगस्त को यह फैसला सुनाया गया।
वर्मा को गंभीर चोट पहुँचाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया और उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 338 (जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुँचाना), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 337 (जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुँचाना) के तहत दोषी ठहराया गया। कारावास की सजा के अलावा, अदालत ने वर्मा को सेक्टर 20 निवासी 30 वर्षीय पीड़ित सुधीर लूथरा को ₹10 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह राशि दो महीने के भीतर चुकानी होगी, अन्यथा वर्मा को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी।
यह घटना 25 मार्च, 2019 को हुई थी, जब लूथरा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-2 में अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे। वर्मा की तेज़ रफ़्तार कार दोपहिया वाहन से टकरा गई, जिससे लूथरा घायल हो गए। इसके बाद वर्मा अपनी कार छोड़कर मौके से भाग गए। लूथरा का पहले सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल में इलाज हुआ और बाद में आगे की देखभाल के लिए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया।
Tagsपंचकुलासड़क दुर्घटनाpanchkularoad accidentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





