x
Chandigarh,चंडीगढ़: जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत ने जिला प्रशासन, District Administration, नगर निगम, एचएसवीपी, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग, पंचकूला को सेक्टर 25 में तत्काल सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश क्षेत्र के निवासियों द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र में सफाई की कमी से डेंगू बुखार का खतरा है। बिमल राय गोयल और अन्य बनाम एचएसवीपी और अन्य की याचिका में कहा गया था कि संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में सफाई, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के प्रति लापरवाह थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दम पर एमसी से संपर्क किया था, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और इस संबंध में कार्रवाई की आवश्यकता थी। ऐसे में उन्हें स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिकाकर्ता, बिमल राय, नितेश मित्तल और मोहित गुप्ता, सभी सेक्टर 25 के निवासी हैं, ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को डेंगू बुखार हुआ था, जो मुख्य रूप से अनियंत्रित मच्छर प्रजनन, स्थिर पानी और क्षेत्र में खराब स्वच्छता के कारण हुआ था।
एनएच 73 से सटी ग्रीन बेल्ट वन विभाग के अधीन आती है, जबकि पार्क, रोड बर्म और नालियां नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि खाली प्लॉट एचएसवीपी, पंचकूला के अधीन आते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में जंगली घास उग आई है, जबकि एचएसवीपी के गैर-आवंटित प्लॉट रखरखाव के अभाव में मच्छरों के प्रजनन का आधार बन गए हैं। मित्तल ने बताया, "हमने स्थायी लोक अदालत को बताया कि हमने नगर निगम से क्षेत्र में फॉगिंग करने का अनुरोध किया था, लेकिन कार्यालय ने जवाब दिया कि वह स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षित निर्देशों के बिना हमारी शिकायत का समाधान नहीं कर सकता।" उन्होंने ग्रीन बेल्ट, सड़क के किनारे और खाली प्लॉटों की तत्काल सफाई, सेक्टर 25 में खुले क्षेत्रों का नियमित रखरखाव और क्षेत्र में सफाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की। स्थायी लोक अदालत ने चारों विभागों के साथ-साथ जिला प्रशासन को क्षेत्र में जमा पानी और जंगली घास को हटाने और 25 अक्टूबर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
TagsPanchkulaडेंगू के खतरेस्थायी लोक अदालतसफाई का आदेशthreat of denguepermanent Lok Adalatorder for cleanlinessजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story