हरियाणा

Panchkula DC: विज्ञापनों के लिए अनुमति अनिवार्य

Payal
20 Sept 2024 5:37 PM IST
Panchkula DC: विज्ञापनों के लिए अनुमति अनिवार्य
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Chandigarh,चंडीगढ़: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी यश गर्ग Deputy Commissioner-cum-District Election Officer Yash Garg ने आज कहा कि सिनेमा हॉल, केबल और अखबारों में विज्ञापन चलाने के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "सभी केबल ऑपरेटरों को केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियम भी शामिल हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा कि केवल प्रमाणित विज्ञापन ही प्रसारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे। ऑपरेटर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विज्ञापन के रूप में केवल मुहर लगी सीडी ही बजाई जाए।"
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