हरियाणा

Panchkula: 16 साल बाद, वैकल्पिक स्थल आवंटित न करने पर अवमानना याचिका दायर

Ratna Netam
12 July 2025 5:25 PM IST
Panchkula: 16 साल बाद, वैकल्पिक स्थल आवंटित न करने पर अवमानना याचिका दायर
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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंचकूला के सेक्टर 19 में अपने घरों से विस्थापित डेयरी मालिकों को वैकल्पिक स्थान आवंटित करने के निर्देश दिए जाने के लगभग 16 साल बाद, एक "प्रभावित" व्यक्ति ने 2009 के आदेश का लगातार पालन न करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सेक्टर 19 निवासी प्यारे लाल ने पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता के खिलाफ 29 अप्रैल, 2009 के फैसले को जानबूझकर लागू न करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की पीठ को बताया गया कि मूल रिट याचिका 2007 में दायर की गई थी, जब पंचकूला के सेक्टर 5 के विकास के लिए जिन निवासियों की गाँव की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें सेक्टर 19 में प्लॉट आवंटित किए गए थे।
कई लोग अपने घरों में डेयरी और छोटी दुकानें चलाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने आवासीय परिसरों के दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उच्च न्यायालय ने उस समय उपायुक्त (डीसी) को डेयरी मालिकों के लिए वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने हेतु "तुरंत" एक समिति की बैठक बुलाने और दो महीने के भीतर राज्य सरकार को सिफारिशें भेजने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इसके बाद तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया था। हालाँकि, नवीनतम अवमानना याचिका के अनुसार, 16 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वैकल्पिक स्थल आवंटित नहीं किए गए। प्यारे लाल ने तर्क दिया कि उन्होंने हाल ही में 28 जून, 2022 को एक अभ्यावेदन भेजा था, जिसमें अनुपालन न होने की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पीठ को बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने एक पिछली अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि भूमि पहले ही चिह्नित कर ली गई है और केवल विकास प्रक्रिया लंबित है। पीठ ने आश्वासन के बाद 29 जनवरी, 2024 को अवमानना याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, "...29 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुसार दिए गए आश्वासन के बाद भी, आज तक प्रतिवादी द्वारा 29.04.2009 के आदेश के अनुपालन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।" यह आरोप लगाते हुए कि अधिकारियों की निरंतर निष्क्रियता "मनमाना और अवैध" है, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि "न्याय के हित में, प्रतिवादी प्राधिकारी पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए और निर्णय का तत्काल अनुपालन करने के लिए आगे निर्देश जारी किए जाएं।" इस मामले पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति सहगल ने कहा: "अवमानना याचिका की प्रति राज्य के वकील को दे दी गई है, जो निर्देश प्राप्त करने के लिए स्थगन का अनुरोध करते हैं।" अब मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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