हरियाणा

Panchkula: पुलिस टीम पर हमले के एक दिन बाद 2 गिरफ्तार, 4 फरार

Ratna Netam
26 Jun 2024 2:14 PM IST
Panchkula: पुलिस टीम पर हमले के एक दिन बाद 2 गिरफ्तार, 4 फरार
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Panchkula,पंचकूला: सोमवार को सेक्टर 20 में बदमाशों द्वारा पंचकूला और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम के तीन सदस्यों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिए जाने के 24 घंटे बाद भी पुलिस अंधेरे में हाथ-पांव मारती रही। पुलिस ने बताया कि वे दो व्यक्तियों-रणबीर राणा और हबीब-को पकड़ने में सफल रहे हैं और उनके तथा उनके चार अज्ञात साथियों के खिलाफ दंगा और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामला दिल्ली पुलिस के यूनिस जावेद की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। जावेद दिल्ली के गाजीपुर थाने में दर्ज 30 भैंसों की चोरी के मामले में जांच अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने चोरी के मामले में संदिग्ध आफताब नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसके जरिए अपराध में उसके साथी हबीब के ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई थी। उन्होंने कहा, 'हमें पता चला कि हबीब
Panchkula
में है। इसलिए हमने शहर में पंचकूला पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया; हालांकि, जब हम सेक्टर 20 में उनके फ्लैट पर पहुंचे तो हबीब, रणबीर राणा और उनके चार अन्य साथियों ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरी पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की।
पुलिस अधिकारी ने हाथापाई के दौरान गोलियां चलाईं और रणबीर राणा को घायल कर दिया। पुलिस ने राणा और हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि दूसरा संदिग्ध कार में बैठकर भागने में सफल रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सेक्टर 20 थाने में संदिग्धों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 149 (सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध के लिए दोषी गैरकानूनी सभा), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना), 189 (किसी भी लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी), 225 (कानूनी गिरफ्तारी में जानबूझकर प्रतिरोध या अवैध बाधा डालना), 308 (गैर इरादतन हत्या), 332 (अपने कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक होने के नाते किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), 342 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाना), 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 379बी (छीनना) और 511 (कारावास से दंडनीय अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है।
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