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Delhi दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की धोखाधड़ी गतिविधियों की चल रही जांच के सिलसिले में गुरुग्राम में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। एजेंसी के अनुसार, यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। दरअसल, पूरी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और गंभीर धोखाधड़ी जांच ब्यूरो (बीएसएफसी), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120-बी (षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी। विज्ञापन दरअसल, इस मामले में पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू और कई अन्य शामिल हैं, जिन पर धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं चलाने का आरोप है। इन आरोपियों द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं ने हजारों निवेशकों को धोखा दिया। ईडी अधिकारियों के अनुसार, पीएसीएल और उसके निदेशकों ने इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से लगभग 48,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
23 मार्च को तलाशी अभियान दो व्यक्तियों, बरिंदर कौर और मनोज कुमार के परिसरों पर केंद्रित था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह के करीबी सहयोगी हैं। ईडी ने इसी मामले के सिलसिले में 21 मार्च, 2025 को हरसतिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। ईडी के अधिकारियों द्वारा किए गए तलाशी अभियान के दौरान, पीएसीएल और उसके निदेशकों के साथ-साथ उनके परिवारों के सदस्यों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज़ और संपत्ति रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए गए। इन दस्तावेजों से बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ईडी ने कहा है कि आगे की जांच जारी है, और अधिक कार्रवाई की उम्मीद है क्योंकि वे पीएसीएल और उसके नेटवर्क से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों की गहराई की जांच जारी रखते हैं। अधिकारी आरोपी से जुड़ी अवैध धनराशि और संपत्तियों का पता लगाने के लिए जब्त सामग्री की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
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