हरियाणा
Chandigarh में रद्द की गई 48 दुकानों में से 20 को बोलीदाता मिले
Ratna Netam
22 April 2025 7:35 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी आबकारी एवं कराधान विभाग को 48 शराब की दुकानों की नीलामी में ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। बैंक गारंटी का भुगतान न करने पर इन शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। आज यहां हुई ई-नीलामी में विभाग केवल 20 शराब की दुकानें ही बेच पाया। इसने 109 करोड़ रुपये के कुल आरक्षित मूल्य के मुकाबले 131 करोड़ रुपये कमाए। विभाग को सेक्टर 61 मार्केट में स्थित शराब की दुकान के लिए 11.57 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 12.31 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली मिली। खुदा लाहौरा/खुदा जस्सू गांव में स्थित शराब की दुकान के लिए 8.27 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 10 करोड़ रुपये की दूसरी सबसे ऊंची बोली मिली। बस स्टैंड के सामने सेक्टर 22-बी में स्थित दुकान के लिए 9.99 करोड़ रुपये की तीसरी सबसे ऊंची बोली मिली, जबकि आरक्षित मूल्य 4.96 करोड़ रुपये था। इन दुकानों का आरक्षित मूल्य पिछली उच्चतम बोलियों के आधार पर तय किया गया था।
आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिवक्ता सचित जायसवाल ने कहा, "20 दुकानों में से अधिकांश शहर के पुराने ठेकेदारों ने ले ली थीं। इससे शराब के कारोबार में एकाधिकार खत्म होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि शराब अब पुराने दामों पर उपलब्ध होगी।" 21 मार्च को विभाग ने कुल 97 में से 96 शराब की दुकानों को ई-नीलामी के जरिए आवंटित किया था और 606 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि, विभाग ने 48 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे, क्योंकि आवंटियों ने आबकारी नीति 2025-26 के तहत अनिवार्य बैंक गारंटी जमा नहीं करवाई थी। इन आवंटियों की बयाना राशि और सुरक्षा जमा जब्त करके विभाग ने 23 करोड़ रुपये कमाए। नीति के खंड 21 के अनुसार, प्रत्येक सफल बोलीदाता को आवंटन के सात कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस शुल्क की 15% राशि के बराबर बैंक गारंटी जमा करानी होती है। अनुपालन न करने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
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