हरियाणा

बीमा Company और बाइक मालिक को 23 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Payal
10 Nov 2024 12:23 PM GMT
बीमा Company और बाइक मालिक को 23 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
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Chandigarh,चंडीगढ़: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने यहां एक बीमा कंपनी, सवार या मोटरसाइकिल के मालिक को उत्तर प्रदेश निवासी धर्मेंद्र सिंह के तीन नाबालिग बच्चों को 23.20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनकी दो साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तीनों नाबालिग बच्चों ने अपने पिता की बहन के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की थी। दावेदारों ने कहा कि 30 सितंबर, 2021 को उनके पिता मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर बलटाना से नाभा साहिब गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे के एरिया, जीरकपुर के पास पहुंचे। उस समय मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से आ रहे ट्रैफिक की परवाह किए बिना, अपने आगे जा रही एक अन्य बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की।
ऐसा करते समय सवार ने अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के बीच में ला दिया और उसे पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद धर्मेंद्र सड़क पर गिर गया और ट्रक के पिछले टायर के नीचे कुचला गया। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना मोटरसाइकिल सवार और ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई। दुर्घटना के कारण उनके पिता की डेरा बस्सी के एक अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृत्यु के समय उनके पिता की आयु 29 वर्ष थी और वह ठेकेदार के रूप में काम करते थे तथा 30,000 रुपये प्रतिमाह कमाते थे। दावेदारों ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर उसके भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 75 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने दावेदारों को बराबर-बराबर ब्याज सहित 23.20 लाख रुपये का मुआवजा पाने का हकदार माना। न्यायाधिकरण ने कहा कि मोटरसाइकिल का चालक, मालिक और बीमाकर्ता संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
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