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Chandigarh,चंडीगढ़: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली के एक बिल्डर को निर्देश Instructions to a builder दिया है कि जब तक संबंधित सक्षम प्राधिकारी से ‘पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र’ प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह रखरखाव शुल्क न वसूले। आयोग ने मेसर्स सिंगला बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स लिमिटेड और एनएक्सटेप मेन्टेन इंफ्राज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक संशोधन याचिका पर यह आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ताओं ने मोहाली निवासी द्वारा दायर की गई शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी द्वारा पारित 11 दिसंबर, 2023 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी।
संशोधित अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वे शिकायतकर्ता सहित किसी भी अधिभोगी से तब तक रखरखाव शुल्क न वसूलें, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी से ‘पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र’ प्राप्त न हो जाए। राज्य आयोग ने संशोधन के साथ आदेश को बरकरार रखा। इसमें कहा गया है कि जिला आयोग ने परियोजना के अन्य अधिभोगियों को मामले में रखरखाव शुल्क का भुगतान न करने से राहत देने के संबंध में राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए निष्कर्षों की व्याख्या करने में गलती की है, जबकि इसे केवल शिकायतकर्ता के पक्ष में पारित किया जाना चाहिए था।
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Payal
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