हरियाणा
कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल हादसे के मामले में Chandigarh प्रशासन को राहत जारी करने का आदेश
Ratna Netam
26 March 2026 5:53 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: UT एडमिनिस्ट्रेशन को कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने से मरने वाले एक स्टूडेंट के पिता को 1 करोड़ रुपये और अपना हाथ खोने वाली लड़की को 50 लाख रुपये देने के लिए कहे जाने के लगभग छह महीने बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है, जबकि इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अभी भी पेंडिंग है।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और रोहित कपूर की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि पेमेंट “सिंगल जज के आदेश के अनुसार” होगा और “अपील के नतीजे पर निर्भर करेगा”। यह निर्देश UT एडमिनिस्ट्रेशन की उस अपील पर आया जिसमें रिट जूरिस्डिक्शन के दायरे, मुआवजा देने और बताई गई रकम पर सवाल उठाया गया था।
अपील और देरी को माफ करने की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए, बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की। माता-पिता की ओर से वकील रामदीप प्रताप सिंह ने नोटिस स्वीकार कर लिया। उन्होंने पहले ही कोर्ट की अवमानना की अलग से कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुआवज़ा देने का फ़ैसला 29 सितंबर, 2025 को पास होने और इस साल 30 जनवरी को पालन के लिए एक लीगल नोटिस जारी होने के बावजूद अभी तक रकम नहीं दी गई है।
प्रशासन के इस बचाव को खारिज करते हुए कि यह हादसा “भगवान का किया-धरा” था, कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में UT को लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था, साथ ही मुआवज़े के दावे का विरोध करने में “सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी” दिखाने के लिए उसे फटकार भी लगाई थी।
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा था, “यह व्यवहार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी दिखाता है,” यह देखते हुए कि UT ने मुआवज़े के निर्देश को छोड़कर एक जांच कमेटी द्वारा सुझाए गए सभी सुधार के उपायों को तुरंत लागू किया।
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