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अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने 13 अगस्त को हरियाणा के पलवल में 'सर्व हिंदू समाज महापंचायत' में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकी प्रोबेशनर सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) सचिन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने पोंडरी गांव में सभा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
पुलिस ने कहा कि सोमवार को हथीन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बुधवार को कहा, "प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"
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