हरियाणा

Nuh : नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Tara Tandi
13 March 2024 11:53 AM GMT
Nuh : नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
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नूंह: जिले में विशेष पोक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराया है। आप को बता दे कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि अक्टूबर 2021 में पुन्हाना थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी 17
वर्षीय पोती अचानक घर से लापता हो गई और उन्होने अपने स्तर पर काफी खोजबीन भी की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिसके दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर पूछताछ की। जिसमें पता चला कि कठोल थाना पहाड़ी जिला भरतपुर के रहने वाले सारुक ने
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल से गुरुग्राम ले गया था। जहां एक स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई और वही विशेष अभियोजक ने बताया कि, पुलिस सहयोग और मेडिकल के आधार पर जुटाए गए विभिन्न सबूतों से पुष्टि हो गई की सारुक ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
बता दे कि सभी प्रकार से जुटाए मुख्य सबूतों को अदालत में पेश कर मजबूती से पैरवी की गई। जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने बीते सोमवार को आरोपी सारुक को दोषी करार दे दिया और दस साल कारावास की सजा का फैसला सुनाने के साथ-साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में काटने होंगे।
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