हरियाणा
रिफंड, कब्जे में देरी को लेकर गुरुग्राम के 18 बिल्डरों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
Gulabi Jagat
8 Dec 2022 7:23 AM GMT

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ट्रिब्यून समाचार सेवा
गुरुग्राम, 7 दिसंबर
रेरा एक्ट-2016 के तहत अवमानना के 86 मामलों में 18 बिल्डरों के खिलाफ रेरा अधिनिर्णय अधिकारी (एओ) की अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ये मामले रिफंड और विलंबित कब्जा शुल्क से संबंधित हैं।
अवमानना के मामलों में एओ कोर्ट ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ अधिकतम 20 गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने शिकायतकर्ताओं-सह-आवंटियों के पक्ष में एक डिक्री पारित की, जिन्होंने रेरा के आदेशों के निष्पादन के लिए उससे संपर्क किया था। अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खिलाफ अन्य 17 अवमानना मामलों में एओ अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
साथ ही, ताशी लैंड डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ 10, इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छह, वाटिका लिमिटेड के खिलाफ पांच, रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ चार, आइरियो ग्रेस रियलटेक, इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड और कशिश डेवलपर्स के खिलाफ तीन-तीन गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। सीमित; एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएलडी मिलेनियम एंड सुपरटेक लिमिटेड और तिरुपति बिल्डप्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दो-दो और पांच बिल्डरों के खिलाफ एक-एक मामला दर्ज किया गया है।

Gulabi Jagat
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