हरियाणा
छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह को राहत नहीं, कोर्ट बोला- 16 सितंबर को हाजिर हों, शुरू होगा ट्रायल
SANTOSI TANDI
14 Sep 2023 1:28 PM GMT
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16 सितंबर को हाजिर हों, शुरू होगा ट्रायल
हरियाणा: सरकार में मंत्री रहे संदीप सिंह को चंडीगढ़ की अदालत से आज भी कोई राहत नहीं मिली है. सरकारी वकील के विरोध पर अदालत ने जमानत पर फैसला रिजर्व कर लिया है. वहीं एसआईटी द्वारा पेश चार्जशीट पर बहस और आरोप तय करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए 16 सितंबर की तिथि नीयत की है. पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच को बंधक बनाकर जबरन उसके कपड़े फाड़ने और छेड़छाड़ करने का आरोप है. मामले की सुनवाई चंडीगढ़ की जिला अदालत में हो रही है.
चूंकि यह सभी आरोप गैरजमानती हैं, ऐसे में पूर्व मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी का डर बना हुआ है. ऐसे में उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए पर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने इस जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया. कहा कि वह जेल से बाहर रहकर गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं. इसी के साथ एसआईटी ने कहा कि पूर्व मंत्री के पास अग्रिम जमानत के लिए कोई ठोस आधार नहीं है.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है. इस मामले में कोर्ट ने 16 सितंबर से चार्जशीट पर बहस शुरू होगी. इसके साथ ही संदीप सिंह पर आरोप तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी थी. वहीं गुरुवार को मामले की सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है.
उधर, जूनियर महिला कोच के वकीलों ने बताया कि अभी तक उन्हें मंत्री की जमानत अर्जी की कॉपी नहीं दी गई है. कॉपी मिलने के बाद उनकी ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा. उधर, पीड़ित महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बताया कि आरोपी मंत्री अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहे हैं. लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया जा रहा है.
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