हरियाणा

मतदान केंद्र के नजदीक किसी भी पार्टी का बूथ नहीं : डीएम अजय कुमार

Sarita
24 May 2024 9:31 AM IST
मतदान केंद्र के नजदीक किसी भी पार्टी का बूथ नहीं : डीएम अजय कुमार
x
जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 25 मई को मतदान के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया।

हरियाणा : जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 25 मई को मतदान के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। यह आदेश मई से लागू होगा। 24 एवं मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।

डीसी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बूथ नहीं बना सकेगा. किसी परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी अभ्यर्थी द्वारा 200 मीटर की परिधि के बाहर केवल एक ही मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा।


Next Story