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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व निभाने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान नशे में पाया जाने पर रियायत का दावा नहीं कर सकता। यह बात सात साल पुराने एक मामले में कही गई है, जब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस तरह के व्यवहार को "गंभीर कदाचार, एक अनुशासित पुलिस बल के सदस्य के लिए अनुचित, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द को खतरा" बताया था। वर्दीधारी कर्मियों से अपेक्षित उच्च मानकों पर ज़ोर देते हुए, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि शराब के नशे में पकड़े गए एक पुलिस कांस्टेबल पर संचयी प्रभाव से लगाई गई दो वेतन वृद्धियाँ न तो अत्यधिक थीं और न ही अनुपातहीन। पीठ ने कहा, "एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए कि याचिकाकर्ता एक पुलिसकर्मी है जिसका कर्तव्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस पर लगाई गई सज़ा उसके खिलाफ लगाए गए और साबित किए गए आरोपों के अनुपातहीन नहीं कही जा सकती।"
2018 में दायर यह मामला कई वर्षों तक कई पीठों के समक्ष घूमता रहा, जिसके बाद न्यायमूर्ति सेठी और न्यायमूर्ति सूरी की पीठ ने एक ही सुनवाई में इसका निपटारा कर दिया - जिससे यह स्पष्ट होता है कि लंबी मुकदमेबाजी में फंसे मामलों में अक्सर तर्कों और अभिलेखों के पूर्ण मूल्यांकन के लिए एक से अधिक केंद्रित बैठक की आवश्यकता नहीं होती। यह मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में तब आया जब कांस्टेबल ने 4 अक्टूबर, 2017 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें सजा के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका का विरोध करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह थे कि उसने शराब के नशे में एक होटल के मालिक और एक ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किया। पीठ को बताया गया, "मेडिकल रिपोर्ट में पहले ही दर्ज किया जा चुका है कि याचिकाकर्ता शराब के नशे में था।" पीठ ने यह दलील भी खारिज कर दी कि सजा सुनाए जाने से पहले जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। पीठ ने कहा कि यह आपत्ति अपीलीय, पुनरीक्षण या न्यायाधिकरण के अधिकारियों के समक्ष कभी नहीं उठाई गई थी। पीठ ने जोर देकर कहा, "इस मुद्दे को इस अदालत के समक्ष उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी पहली बार।"
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