
x
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची के मसौदे (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) में शामिल नहीं है, तो वह अपना नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म 6' जमा कर सकता है। यह प्रावधान उन सभी पात्र नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में शामिल रहा हो या नहीं।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची के मसौदे में नहीं है, तो उसे SIR प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' के माध्यम से एक नया आवेदन जमा करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन फिर भी वह 'फॉर्म 6' जमा करता है, तो इसे 'गलत घोषणा' नहीं माना जाएगा और न ही इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ECI के निर्देशों के अनुसार, कोई भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि मामला केवल इस आधार पर न हो कि आवेदक का नाम पहले से मतदाता सूची में था और उसने SIR प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद 'फॉर्म 6' जमा किया है।
Next Story





