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Chandigarh,चंडीगढ़: सेक्टर 10 ग्रेनेड हमला मामले में दो आरोपियों की रिमांड मांगते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एनआईए कोर्ट से कहा है कि उसे मामले से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच करने की जरूरत है। रिमांड का विरोध करने वाले बचाव पक्ष के वकील की आपत्तियों पर एनआईए ने कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल किया है। एनआईए ने कहा कि यूटी पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला है कि आरोपी आकाशदीप सिंह और आरोपी अमरजीत सिंह विदेश में रहने वाले आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियन के संपर्क में थे और आग्नेयास्त्रों आदि की तस्करी में शामिल थे।
आरोपी रोहन मसीह और विशाल मसीह उर्फ शालू को आग्नेयास्त्र और ग्रेनेड Firearms and grenades की आपूर्ति में उनकी भूमिका संदिग्ध है। एनआईए ने कहा कि जांच शुरुआती चरण में है और इसे उसने अपने हाथ में ले लिया है। एजेंसी ने कहा कि मामले से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गहन जांच की जा रही है। 11 सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक घर के लॉन में ग्रेनेड फेंका गया था। एनआईए ने दावा किया कि आरोपी बड़ी आपराधिक साजिश में शामिल थे और ग्रेनेड हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के हरविंदर सिंह संधू रिंदा के निर्देश पर किया गया था, जिसमें गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरप्रीत की मिलीभगत थी, जो वर्तमान में अमेरिका में रहता है। अदालत ने सुनवाई 29 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आरोपी को यूएपीए अधिनियम के तहत कानून की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार “गिरफ्तारी के आधार” नहीं दिए गए थे।
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Payal
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