यमुनानगर स्टोन क्रशिंग यूनिट्स का वेरिफिकेशन चार हफ़्ते में पूरा करें NGT

Haryana हरियाणा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जॉइंट कमेटी को यमुनानगर जिले की 87 स्टोन क्रशिंग यूनिट्स की एनवायरनमेंटल नॉर्म्स के हिसाब से फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट चार हफ्ते के अंदर फाइल करने का निर्देश दिया है।ये निर्देश NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद ने सुखदीप सिंह बनाम हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) और अन्य की हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान जारी किए। जॉइंट कमेटी को NGT के 11 सितंबर, 2024 के ऑर्डर से अपॉइंट किया गया था। कमेटी ने 17 फरवरी, 2026 को NGT के सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, यमुनानगर जिले में 217 स्टोन क्रशिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 127 अभी चालू हैं। HSPCB के रीजनल ऑफिसर प्रदीप सिंह ने कहा, “217 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स को तोड़ दिया गया। HSPCB ने एनवायरनमेंटल नॉर्म्स पूरे न करने पर 50 यूनिट्स को बंद कर दिया। इसके अलावा, 40 यूनिट्स का वेरिफिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है और बाकी 87 यूनिट्स का वेरिफिकेशन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा।”NGT ने कमेटी को पेंडिंग 87 यूनिट्स का वेरिफिकेशन पूरा करने और चार हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। HSPCB ने सभी नॉन-कम्प्लायंट यूनिट्स के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है और यह पक्का करने के लिए काम कर रहा है कि कोई भी नॉन-कम्प्लायंट यूनिट एनवायरनमेंटल नॉर्म्स का पालन किए बिना काम न करे।सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल, 2026 तय की गई है।





