हरियाणा

हाई कोर्ट ने चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी से कानून पर फैसला लेने को कहा

Subhi
20 Sept 2026 8:00 AM IST
हाई कोर्ट ने चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी से कानून पर फैसला लेने को कहा
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (HC) ने सिरसा की चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (CDLU) को निर्देश दिया है कि वह कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लॉ टीचर की नौकरी पक्की करने (रेगुलराइज़ेशन) की मांग पर विचार करे और दो महीने के अंदर ठोस वजहों के साथ आदेश जारी करे।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने गुरुवार को डॉ. किसलय चौहान की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। डॉ. चौहान जुलाई 2010 से यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं।

याचिका के अनुसार, चौहान को 17 जुलाई 2010 को एक सही तरीके से गठित कमेटी ने चुना था और 29 जुलाई 2010 को लॉ डिपार्टमेंट में टीचिंग एसोसिएट के तौर पर नियुक्त किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 16 साल से ज़्यादा समय तक लगातार टीचिंग और एकेडमिक काम किया है।

उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2021 में जारी एक नोटिफिकेशन और नवंबर 2023 में जारी अनुभव प्रमाण पत्र (एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट) के ज़रिए उनकी लगातार सेवा और संतोषजनक कामकाज को मान्यता दी थी।

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