जींद। हरियाणा के जींद में एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने शीलकराम की हत्या के जुर्म में दोषी भतीजे को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 10 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। गांव करसोला निवासी पूनम ने 26 जून 2017 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पति शीलक राम 2 महीने से करसोला के एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदारी की नौकरी कर रहा था और रात को स्कूल में ही सोता था। चार-पांच साल पहले उसके जेठ रणबीर के साथ सुरेश से हुए झगड़े में उसके पति के खिलाफ शिकायत दी गई थी।
जिसमें उनका समझौता भी हो गया था। लेकिन रणबीर रंजिश रखे हुए थो। इसी रंजिश के चलते रणबीर के बेटे सुरेश ने चोटें मारकर उसके पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने सुरेश के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपी सुरेश को 27 जून 2017 को गिरफ्तार किया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी की निशानदेही से ईंट व डंडा बरामद किए गए थे, जिससे वारदात को अंजाम देते समय इस्तेमाल किया गया था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधू ने सुरेश को आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।