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अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 सितंबर को जिला पंचकुला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
वादकारी अपने मुकदमों का निपटारा स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में करा सकते हैं।
यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार यादव ने कही.
यादव ने कहा कि लोक अदालत उन मामलों में बहुत प्रभावी साबित हो रही है जिन्हें आपसी सहमति से हल किया जा सकता है और लोक अदालत में सुनाया गया फैसला उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामान्य अदालत में सुनाया गया फैसला, उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में सुनाया गया फैसला साथ ही लोक अदालत में सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलता था।
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Triveni
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