Narnail: दिवाली पर नारनौल में केवल ग्रीन पटाखों की इजाजत

नारनाैल: महेंद्रगढ़ के जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने शुक्रवार को जिले में पटाखों की बिक्री और उपयोग को विनियमित करने के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश पारित किए हैं। यह आदेश अगले आदेश तक पूरे महेंद्रगढ़ जिले में लागू रहेंगे।
आदेशों के अनुसार हरित पटाखों की बिक्री की केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही अनुमति होगी। बिक्री के लिए केवल नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा लाइसेंस प्राप्त हरित पटाखे ही अनुमत होंगे। आदेशानुसार बेरियम युक्त या नीरी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों पर सख्त प्रतिबंध है। इसके अलावा संयुक्त श्रृंखला वाले पटाखे (लारिस) प्रतिबंधित हैं। ई-कॉमर्स के माध्यम से पटाखों की बिक्री/खरीद निषिद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हरित पटाखों का उपयोग केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह छह बजे से सात बजे तक तथा शाम आठ बजे से 10 बजे तक के समय के दौरान ही होगा। आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए महेंद्रगढ़ जिले के सभी उप-मंडलों में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती दल गठित किए गए हैं।





