हरियाणा

हत्यारोपी पति को मिली 7 साल की कैद

Admin4
25 Jan 2023 6:51 AM GMT
हत्यारोपी पति को मिली 7 साल की कैद
x
कैथल। कैथल जिले में स्थानीय कोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए मारने के मामले में पति तो सात साल कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की कोर्ट में चल रही थी। वकील जेबी गोयल ने बताया कि करनाल के गांव गोंदर निवासी पाला राम ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी मंजू की शादी दो दिसंबर 2015 को पबनावा के रहने वाले पवन के साथ हुई थी। मंजू की बड़ी बहन रेखा का विवाह भी इसी गांव के निवासी प्रवीण के साथ हो रखा है। शादी के करीब दो साल बाद मंजू को उसके पति पवन, सास अंगूरी, ससुर रामदिया व देवर संजू ने दहेज के लिए परेशान करने लगे। इस दौरान कई बार मारपीट भी की थी। मंजू की सास की ओर से कई बार दहेज की मांग की गई। 10 मई 2020 को रात करीब 11 बजे पाला राम के पास दूसरे दामाद प्रवीण से जानकारी मिली कि मंजू की हालात खराब है। उसे कुरुक्षेत्र के लोक नायक अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद उन्हें मंजू की मौत की जानकारी मिली। मंजू के शरीर पर चोट के निशान थे। वहीं वकील गोयल ने बताया कि अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों का सुनने के बाद पवन को दोषी पाया और उसे सात साल की सजा सुनाई है।
Admin4

Admin4

    Next Story