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हरियाणा | शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में नूंह हिंसा के साथ-साथ अन्य एजेंडों पर चर्चा हुई. इसके साथ ही 25 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया. बैठक में सीएम ने 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाली शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है.
कैबिनेट बैठक में 5 जून 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति-2016 को रद्द कर दिया गया. इसके बाद शिक्षक स्थानांतरण नीति-2023 को मंजूरी दे दी गई। इसके माध्यम से, सरकार का लक्ष्य छात्रों की शिक्षा के हित में शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों के न्यायसंगत, मांग-आधारित वितरण को सुनिश्चित करना, कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाना और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है।
8 प्वाइंट में समझें नई पॉलिसी:
1. नई नीति में राज्य शिक्षक पुरस्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन एवं अंक की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।
2. नई नीति के तहत शिक्षक अपने कार्यकाल के दौरान एक स्कूल में अधिकतम पांच साल तक रह सकते हैं.
3. इसके अलावा नई नीति में विधवाओं के लिए क्रमबद्ध तरीके से अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
4. पात्र नियमित शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों से कम से कम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जायेगा।
5. प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रत्येक पद के लिए नियमित एवं अतिथि शिक्षकों दोनों की वरीयता को ध्यान में रखते हुए सामान्यीकरण किया जाएगा।
6. इसके अलावा, युगल के मामले में, उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं।
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Harrison
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