
Sonipat सोनीपत पुलिस आयुक्त एडीजीपी ममता सिंह ने हाल ही में जिले में 6,355 हथियार लाइसेंस धारकों के साथ-साथ गन हाउस संचालकों को लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों की उचित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उद्देश्य जिले में पारदर्शिता बढ़ाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। हरियाणा गृह विभाग के निर्देशों के अनुपालन में आदेश लागू किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिले में 15 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में लगभग 6,355 लाइसेंसी हथियार हैं।
लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों की सबसे अधिक संख्या खरखौदा पुलिस स्टेशन के तहत खरखौदा क्षेत्र में है, इसके बाद सदर गोहाना में 672 और सोनीपत सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 667 हैं। आंकड़ों के अनुसार, गन्नौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 611 लाइसेंसी हथियार हैं; एचएसआईआईडीसी बरही के अंतर्गत 127; मुरथल में 210; बहालगढ़ में 216; सदर पुलिस स्टेशन में 543; मोहना में 230; गोहाना सिटी पुलिस स्टेशन में 570; और बड़ौदा पुलिस स्टेशन के तहत 478 मामले दर्ज किए गए।
ADGP ममता सिंह ने निर्देश दिया कि हर लाइसेंसी हथियार रखने वाले को 30 दिनों के अंदर अपने हथियार के इस्तेमाल की रिपोर्ट संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी होगी। रिपोर्ट में तारीख, जगह, इस्तेमाल का मकसद और फायर किए गए कारतूसों की संख्या जैसी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा, लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार का इस्तेमाल करने के बाद सभी इस्तेमाल किए गए (खाली) कारतूस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करने होंगे।





