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कुरुक्षेत्र: शहर में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। उसके पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशी भुगतान न करने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
बता दें कि 2021 में थाना शाहाबाद के अंतर्गत रहने वाली एक महिला के घर में पानी की पाइप रिपेरिंग का काम चल रहा था। इस दौरान हरिशंकर प्लबंर भी वहां काम कर रहा था। इस बीच उसने महिला की छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी कर दी और मारपीट करते हुए धमकी देकर फरार हो गया। जिसके बाद महिला ने थाने में मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया।
इस मामले की जांच को इंस्पेक्टर परमजीत कौर को सौंपी गई थी। उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की सुनवाई जिला अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज पायल बंसल की कोर्ट में चल रही थी। जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को 5 पांच की सजा सुनाई है।
Rani Sahu
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