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Chandigarh.चंडीगढ़: मेडिकल लापरवाही का दोषी मानते हुए, चंडीगढ़ के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली के आइवी अस्पताल और उसके तीन डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे मृतक गुरप्रीत कौर की माँ कविता को संयुक्त रूप से 45 लाख रुपये का भुगतान करें। गुरप्रीत कौर की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी।
आयोग, जिसमें पीठासीन सदस्य पद्मा पांडे और सदस्य राजेश के. आर्य शामिल थे, ने चंडीगढ़ के सेक्टर 42 की रहने वाली एक महिला, कविता द्वारा दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। चंडीगढ़ की रहने वाली शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 19 वर्षीय बेटी, गुरप्रीत कौर की मृत्यु आइवी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। परिवार ने उसकी मृत्यु के लिए अस्पताल और उसके डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया।
शिकायतकर्ता ने शुरू में जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया था, लेकिन वहाँ उसकी शिकायत खारिज कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि गुरप्रीत को 19 दिसंबर, 2021 को दस्त (डायरिया) के कारण सेक्टर 16 के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे तेज बुखार और खांसी थी।
उसने कहा कि डॉक्टर उसका ठीक से इलाज करने में असफल रहे। इस कारण, उन्होंने अगले दिन उसे मोहाली के आइवी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ अस्पताल और उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने दावा किया कि लैब रिपोर्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन (सेप्टिसीमिया) के संकेत मिलने के बावजूद, अस्पताल ने आगे के टेस्ट की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए उसका इलाज डेंगू के लिए किया। इस कुप्रबंधन, जिसमें गलत IV ट्रांसफ्यूजन भी शामिल था, ने उसकी हालत और खराब कर दी, जिससे उसके लिवर को नुकसान पहुँचा और उसकी असमय मृत्यु हो गई।
हालाँकि, अस्पताल ने इस आरोप से इनकार किया और दावा किया कि संबंधित डॉक्टर द्वारा जाँच के बाद उसे उचित इलाज दिया गया था और अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं था। उसने आगे कहा कि भर्ती होने से कई दिन पहले से ही मरीज की हालत गंभीर थी।
तर्क सुनने के बाद, आयोग ने अस्पताल और तीनों डॉक्टरों को 45 लाख रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 40,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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