हरियाणा

मोबाइल छीनने वाले को छह साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना

Triveni
12 April 2023 10:54 AM GMT
मोबाइल छीनने वाले को छह साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना
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कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह ने दो साल पहले दर्ज झपटमारी के मामले में 25 वर्षीय चंदन मदान को छह साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने प्रमोद कुमार की शिकायत पर 31 दिसंबर, 2021 को आईपीसी की धारा 379-ए और 411 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि वह चंडीगढ़ नगर निगम का कर्मचारी था। उसने बताया कि घटना वाले दिन वह काम खत्म कर साइकिल से अपने घर जा रहा था। जब वह सेक्टर 32/33 रोटरी के पास अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी एक्टिवा स्कूटर पर एक व्यक्ति आया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। वह स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर पाया।
जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। विवेचना एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रथम दृष्टया मामला मिलने पर, आरोपी के खिलाफ धारा 379-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए थे, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।
आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। लोक अभियोजक हुकम सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान शिकायतकर्ता ने की थी।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।
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