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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर बल्क एसएमएस और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं के अस्थायी निलंबन को 11 अगस्त की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि निलंबन का आदेश भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत दिया गया है, जिसे दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पढ़ा जाएगा।
इसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए अस्थायी निलंबन लगाया गया है।
बयान में कहा गया है कि राज्य के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है और आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- आईएएनएस
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