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नूंह। नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को एफआईआर नंबर 137, 148 में कोर्ट से राहत मिली है। साथ ही 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं शांति व्यवस्था को देखते हुए रात आठ बजे मामन खान जेल से बाहर आएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें बाहर लाया जाएगा। बता दें कि मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जबकि उसके विरुद्ध नगीना थाने में कुल चार एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें मामन खान को एफआईआर 149 व 150 में पहले ही राहत मिल चुकी थी। वहीं आज जिला कोर्ट में मामन खान के वकीलों ने जमकर एक घंटे से ज्यादा कोर्ट में बहस की। जिसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अजय शर्मा की कोर्ट ने 4:00 बजे तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा। जैसे ही 5 बजे तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिसके बाद वकीलों ने कहा कि मामन खान को जमानत मिल गई,लेकिन पुलिस के द्वारा मामन खान के मोबाइल फोन के डाटा को रिकवर करने के लिए दिया हुआ है। जिसके कारण कोर्ट ने मामन खान को 18 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
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Shantanu Roy
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