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Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय का उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम दरों के आधार पर मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को राहत प्रदान करना है।
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Payal
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