हरियाणा

मेवात के युवक को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

Shubhra Nandy
13 Aug 2023 1:25 PM IST
मेवात के युवक को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा
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नूंह की जिला एवं सत्र अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में मेवात के एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) नरेंद्र पाल ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना जमा करने में विफल रहा, तो उसे छह महीने और जेल में रहना होगा।
केस फ़ाइल के अनुसार, 2019 में, स्थानीय निवासी अरमान ने पास के एक गाँव में एक नाबालिग का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने पुन्हाना पुलिस स्टेशन में स्थानीय पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस पीड़िता को सरकारी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसकी मेडिकल जांच की, जिसमें पुष्टि हुई कि उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया था और घटना में उसे चोटें आई थीं। उस वक्त लड़की कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भी भर्ती रही थी.
पुलिस ने अरमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में हैं.
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