political राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अब एमसीएमसी समिति की मंजूरी जरूरी
गुरुग्राम Gurgaon: जिला आयुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि गुरुग्राम announced that Gurugram जिले में केबल टीवी और सिनेमा हॉल में राजनीतिक विज्ञापन अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। यह घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद की गई। यादव ने कहा कि यह नियम समाचार पत्रों में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों पर भी लागू होगा, जिन्हें अब प्रकाशन से पहले एमसीएमसी प्रमाणन की आवश्यकता होगी। बैठक में डीसी यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति का गठन किया गया है, जो केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम और अन्य चुनाव आयोग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, "इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
यादव ने यह भी कहा कि केबल चैनलों और अन्य प्लेटफार्मों पर सभी विज्ञापनों की एमसीएमसी द्वारा बारीकी से निगरानी की जाएगी, जिसमें राजनीतिक विज्ञापनों पर विशेष जांच की जाएगी। डीसी ने कहा, "केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को चुनाव अवधि के दौरान एमसीएमसी प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विज्ञापन प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया है।" यादव के अनुसार, दिशा-निर्देशों के अनुसार केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को चुनाव अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रसारित करने से पहले एमसीएमसी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। एमसीएमसी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होगी, और केवल प्रमाणित सीडी पर रिकॉर्ड किए गए विज्ञापनों को ही प्रसारित किया जाना चाहिए।
अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को अनुलग्नक-ए का उपयोग करके एक आवेदन प्रस्तुत Submit application करना होगा, जिसके बाद एमसीएमसी अनुलग्नक-बी प्रारूप में प्रमाणन जारी करेगा। इस प्रक्रिया के लिए सीडी पर विज्ञापन की दो प्रतियों और प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियों की आवश्यकता होती है। आवेदन प्रसारण से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि एमसीएमसी को विज्ञापन में कोई समस्या मिलती है, तो उम्मीदवार के पास इसे ठीक करने और फिर से जमा करने के लिए 24 घंटे का समय होगा। यादव ने उल्लेख किया कि प्रसारित विज्ञापनों के अलावा, समाचार पत्रों के विज्ञापनों को भी चुनाव व्यय को सही ढंग से दर्ज करने के प्रयासों के तहत एमसीएमसी प्रमाणन की आवश्यकता होगी। समिति चुनाव अवधि के दौरान पेड न्यूज को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगी।