हरियाणा
कम्पनी को एम.सी.ए. का नोटिस, 21 दिनों के भीतर पेश करने होंगे दस्तावेज
Shantanu Roy
8 Oct 2022 5:12 PM GMT

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सोनीपत। अफ्रीकी देश द गांबिया में बच्चों की मौत की घटना के बाद सोनीपत में कफ सिरप बनाने वाली मैडेन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पर चौतरफा शिकंजा कसा जा रहा है। पहले दिन जहां ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डी.सी.जी.आई.) व खाद्य एवं औषधी नियंत्रक प्रशासन (एफ.डी.ए.) की टीमों ने कम्पनी से 5 अलग-अलग दवाओं के सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजे हैं, वहीं दूसरे दिन एम.सी.ए. यानी मैडीशन काऊंसिल एसोसिएशन भी हरकत में आया। काऊंसिल के अधिकारियों ने कम्पनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया है। नोटिस में न केवल कम्पनी को 21 दिनों के भीतर संबंधित सर्टीफिकेट व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बल्कि कम्पनी के जमा स्टॉक को क्वारंटीन करने के आदेश दिए गए हैं। क्वारंटीन के दौरान पूरे स्टॉक की एम.सी.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी से जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा इस कम्पनी के संदिग्ध चारों कफ सिरप के साथ ही अन्य उत्पादों के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई गई है। कम्पनी के आई.एस.ओ. व डब्ल्यू.एच.ओ. सर्टीफिकेट को भी चैक किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी देश द गांबिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। आशंका जाहिर की गई है कि इन बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने भी संबंधित दवा कम्पनी की दवाओं को लेकर चेतावनी जारी की थी। यह कफ सिरप भारत की जिस कम्पनी से निर्यातित बताई गई है, वह सोनीपत के कुंडली स्थित मैडेन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, जिसकी एक यूनिट हिमाचल के बद्दी में भी है।
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