हरियाणा
RTI के तहत संपत्ति कर बकाएदारों के नाम उजागर करने से MC ने किया इनकार
Ratna Netam
8 Jun 2025 7:54 AM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: संपत्ति कर न चुकाने वालों के कारण नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं नगर निगम ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत बकायादारों की सूची देने से इनकार कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता और सेकेंड इनिंग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग ने नगर निगम के कर विभाग से वर्षों से संपत्ति कर न चुकाने वाले सरकारी विभागों की सूची मांगी थी। उन्होंने इन विभागों पर बकाया राशि सहित सूची मांगी थी। गर्ग ने कहा कि विभाग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर उनके आवेदन का निपटारा कर दिया है और कहा है कि अधिनियम के तहत संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि नगर निगम का जवाब चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जनहित में मांगी गई जानकारी न देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम ने संपत्ति कर की दरें बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाल दिया है, लेकिन बकायादारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे शहर के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम को डिफाल्टरों के नाम छिपाने की बजाय उन्हें नामजद करके शर्मिंदा करना चाहिए। नगर निगम को डिफाल्टरों के नाम अखबारों में प्रकाशित करने चाहिए और सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम डिफाल्टरों के नाम तो नहीं दे रहा है, लेकिन आम आदमी को भी नहीं बख्श रहा है और देरी होने पर जुर्माना लगा रहा है। नगर निगम ने ऐसे समय में सूचना देने से इनकार किया है, जब संपत्ति कर की बकाया राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। जबकि शहरवासी नियमित रूप से संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन पीजीआई और पंजाब विश्वविद्यालय जैसे बड़े डिफाल्टर्स और अन्य विभाग ऐसा नहीं कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूटी के कई विभाग भी अलग-अलग कारणों से कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। नगर निगम इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सभी विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हैं और कोई नई परियोजना शुरू नहीं हुई है। यहां तक कि धन की कमी के कारण सड़क निर्माण परियोजनाएं भी रोक दी गई हैं।
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