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पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने सोमवार तड़के गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक मजार में आग लगा दी।
मजार के केयरटेकर घसीटे राम ने शिकायत दर्ज कराई थी.
यह घटना तब हुई जब गुरुग्राम में धारा 144 लागू थी, जो कि पिछले सप्ताह नूंह जिले से शुरू हुई और शहर के विभिन्न हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में फैलने वाली सांप्रदायिक झड़पों के कारण लगाया गया था।
सोमवार को जिला प्रशासन ने धारा 144 प्रतिबंध हटाने का फैसला किया.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "मजार आगजनी मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 34, 153ए, 188 और 436 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।"
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Triveni
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