हरियाणा

Chandigarh से मनीष तिवारी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी

Payal
10 Aug 2024 11:37 AM GMT
Chandigarh से मनीष तिवारी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी
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Chandigarh,चंडीगढ़: भाजपा नेता संजय टंडन ने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के चुनाव को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court में कई आधारों पर चुनौती दी है, जिसमें "भ्रष्ट प्रकृति के वादे" भी शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे टंडन को कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 2,504 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तिवारी के सांसद के रूप में चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए टंडन ने जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका के अनुसार, तिवारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने "निर्दोष और गरीब मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए भ्रष्ट प्रकृति के कई वादे किए और कई तरह की चूक की।" याचिका में इन "वादों" में से कुछ के रूप में उल्लेख किया गया है, "गारंटी कार्ड भरना और वीडियो पोस्ट करके भोले-भाले मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना कि अगर वे तिवारी को वोट देंगे तो उन्हें 8,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी के लिए 1 लाख रुपये वेतन दिया जाएगा और ऋण माफी तथा स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी।"
इसमें तर्क दिया गया है कि इस तरह के "गारंटी कार्ड" का वितरण विज्ञापन के माध्यम से चुनाव के बाद की योजनाओं के लिए लोगों को पंजीकृत करने का एक प्रयास था, ताकि "मतदाताओं को भ्रामक रूप से सूचित किया जा सके कि अगर वे तिवारी को वोट देते हैं तो एक क्विड प्रो क्वो बनेगा, जिससे मतदाता को स्पष्ट रूप से आर्थिक और वित्तीय लाभ होगा।" याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरपी अधिनियम की धारा 123 के तहत परिभाषित ऐसी प्रथाएं आरपी अधिनियम की धारा 100 और 101 के तहत चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार का हिस्सा बनती हैं। अदालत ने मामले में सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय की है।
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