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पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ अपने पति से अलग किराए के मकान में रहती थी।
शिकायतकर्ता, जो एक मजदूर है और उसका अपने पति के साथ कुछ वैवाहिक विवाद है, ने कहा, “आरोपी हमारे किराए के आवास पर हमसे मिलने आता था। 30 अप्रैल, 1 और 2 मई को, जब मैं काम पर थी, आरोपी मेरे घर आया और मेरी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया। उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।”
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में POCSO अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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Subhi
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