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आरोप में एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला अदालत, जगाधरी के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने आठ साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने कहा कि एएसजे ने जगाधरी में एक ईंट भट्ठे के पास रहने वाले दोषी धर्मबीर (25) पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
फैसला 10 अप्रैल को सुनाया गया था।
पीड़िता की मां की शिकायत पर, धरमबीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 एबी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और 17 के तहत शहर पुलिस स्टेशन, जगाधरी में 2 जुलाई, 2021 को मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी एक जुलाई 2021 की रात आठ बजे के करीब बल्ब होल्डर खरीदने के लिए ईंट भट्ठे के पास एक दुकान पर गई थी तभी यह घटना हुई.
बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
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Triveni
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