हरियाणा

Narnaul में पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा

Mohammed Raziq
14 March 2026 1:46 PM IST
Narnaul में पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा
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हरियाणा Haryana : एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह हत्या 13 अक्टूबर, 2024 को की गई थी।नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षली चौधरी की अदालत ने आरोपी दशरथ—जो निज़ामपुर पुलिस थाना क्षेत्र के मुसनौता गाँव का निवासी है—को BNS की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, दशरथ अक्सर अपनी पत्नी सुनीता से झगड़ा करता था। एक विवाद के बाद, उसने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई सतीश कुमार—जो राजस्थान के बानसूर ज़िले का निवासी है—द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, निज़ामपुर पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया।
आरोपी दशरथ को गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच टीम ने इस मामले में महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश किया। सुनवाई के दौरान, सहायक ज़िला अटॉर्नी दिलावर सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। पुलिस विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नए आपराधिक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और त्वरित जाँच के कारण इस मामले का निपटारा कम समय में हो गया।
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