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दोषी जयपाल पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध) अजय कुमार वर्मा की अदालत ने कल एक व्यक्ति को उकसाने के आरोप में सात साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
आत्महत्या करने के लिए। दोषी जयपाल पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जीआरपी को 1 जुलाई, 2021 को तड़के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर दो शव मिले थे। इस घटना की सूचना पुलिस को 2 जुलाई, 2021 को दी गई थी।
मृतकों की पहचान जयपाल की पत्नी मीनू (35) और उसकी 6 साल की बेटी राशि के रूप में हुई है। उन्होंने कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।
जांच में पता चला कि जयपाल मीनू को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। वह 30 जून को अपनी बहनों के घर गई और उन्हें प्रताड़ना के बारे में बताया। बाद में, उसने अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर ली।
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Triveni
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