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Panipat पानीपत गुरुवार को POCSO मामलों की फास्ट-ट्रैक कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीयूष शर्मा ने एक व्यक्ति को अपनी 15 साल की सौतेली बेटी के साथ रेप करने के आरोप में 40 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि इस घटना की सूचना 27 जुलाई, 2024 को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को दी गई थी। पीड़िता की माँ की शिकायत के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ स्थानीय पुलिस क्षेत्र के एक गाँव में किराए के मकान में रहती थी। उसके पहले पति की मौत लगभग 11-12 साल पहले हो गई थी, और उनकी एक बेटी थी। इसके बाद उसने आरोपी से दूसरी शादी कर ली।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 26 जुलाई, 2024 को उसके पति ने उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती रेप किया। किशोरी ने अगले दिन अपनी माँ को घटना के बारे में बताया। जब माँ ने अपने पति से इस बारे में बात की, तो उसने दोनों की पिटाई कर दी। उसकी शिकायत के बाद, ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस ने 'प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस' (POCSO) एक्ट की धारा 6 और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया। चौधरी ने बताया कि ट्रायल के दौरान 23 गवाहों से पूछताछ की गई और DNA तथा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट आरोपी से मेल खाईं। सबूतों के आधार पर, कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 40 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना लगाया।
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