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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध) अजय कुमार वर्मा की अदालत ने बुधवार को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
उप जिला अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने कहा कि घटना की सूचना 18 अगस्त 2021 को चांदनी बाग पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान यहां विद्यानंद कॉलोनी के मुकेश की पत्नी प्रीति के रूप में हुई।
शिकायतकर्ता, मृतक के भाई शेखर सोम ने आरोप लगाया कि मुकेश और उसके परिवार ने उसकी बहन की हत्या की है। शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया था और 22 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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