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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भिवानी जिले के एक गांव में वृद्धा से दुष्कर्म के मामले में दोषी एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एएसजे केपी सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पुलिस ने कहा कि बहल पुलिस स्टेशन में 2021 में एक युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोषी ने उसके घर में घुसकर उसकी मां के साथ बलात्कार किया था। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 75,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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