हरियाणा

नाबालिग बेटी से दुराचार करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास

Tulsi Rao
11 Aug 2023 11:03 AM GMT
नाबालिग बेटी से दुराचार करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास
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जिला अदालत, जगाधरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने कल एक व्यक्ति को अपनी 16 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने कहा कि बिहार के दोषी और यमुनानगर शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले मनोज कुमार पर 1.81 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

पीड़िता की शिकायत पर वर्ष 2022 में यमुनानगर के गांधी नगर थाने में मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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