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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध) अजय कुमार वर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में साक्ष्य मिटाने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (डीडीए) कुलदीप ढुल ने कहा कि अदालत ने उत्तर प्रदेश निवासी सिराज के रूप में पहचाने गए दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले की शिकायत समालखा पुलिस को 2019 में की गई थी। अफसाना की समालखा में उसके पति इश्तियाक खान ने हत्या कर दी थी, जिसने उसका गला घोंट दिया था और उसके शरीर को उसके भाई सिराज की मदद से ठिकाने लगा दिया था।
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