हरियाणा

HARYANA NEWS: नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Subhi
9 July 2024 4:04 AM GMT
HARYANA NEWS: नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा
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Panipat: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) ने सोमवार को यहां 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 10 जनवरी 2022 को किला पुलिस को दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि डाबर कॉलोनी निवासी नीरज ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने 27 जनवरी को नीरज को गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को नीरज को दोषी करार दिया।

सोमवार को एक दंपत्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। सिटी पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतकों की पहचान उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के बलवंत (50) और वीना (45) के रूप में हुई है। वे गोहाना रोड स्थित स्वास्थ्य विभाग के आवास में रह रहे थे। सिंचाई विभाग में बेलदार बलवंत ने पाया कि उसकी पत्नी ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है और जहरीला पदार्थ खा लिया है।


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