हरियाणा

नाबालिग का यौन शोषण करने पर व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

Tulsi Rao
5 Aug 2023 7:54 AM GMT
नाबालिग का यौन शोषण करने पर व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा
x

एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत) ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना के वक्त पीड़िता करीब 16 साल की थी और उस वक्त ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती थी।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने कहा कि करनाल जिले के तखाना गांव के दोषी शुभम पर एएसजे द्वारा 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर 3 अगस्त 2021 को रादौर थाने में मामला दर्ज किया गया था. नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 2 अगस्त 2021 को अपने स्कूल गई थी, लेकिन नहीं गई. उस दिन घर नहीं लौटना. जानकारी के मुताबिक, लड़की 6 अगस्त को घर लौटी थी.

पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को शुभम को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान शुभम ने स्वीकार किया कि उसने उसका यौन शोषण किया.

Next Story